यूपीः जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान को गुरूवार को डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है. आजम खान को रामपुर के डूंगरपुर मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में अबरार खान ने आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
2016 का था मामला…
बता दें कि यह मामला दिसंबर 2016 का है जब आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने उनके साथ मारपीठ की थी. इतना ही नहीं मारपीट के बाद आजम खान और उनके साथी ने उन्हें जान से मरने के धमकी दी थी. उसके बाद इस मामले में 2019 में थानगंज में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
कल कोर्ट ने दिया था दोषी करार…
बता दें कि कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को दोषी करार दिया था, लेकिन सजा का फैसला सुरक्षित कर लिया था. आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल और ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई है.
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आजम की पत्नी को मिली थी जमानत…
बता दें कि इस मामले से रिटायर सीओ आले हसन खान की पत्रावली अलग कर ली गई थी. क्योंकि आले हसन का उच्च न्यायालय से स्टे चल रहा है. आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को जमानत मिलने के बाद कल जेल से रिहाई मिली थी.