बलात्कार के आरोपी BJP नेता चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

0

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर की एक विधि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को जमानत दे दी।

चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता को न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की अदालत ने चार दिसंबर, 2019 को जमानत दे दी थी।

एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था।

गौरतलब है कि शाहजहांपुर स्थित स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने पिछले साल 23 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण तथा कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाने के साथ ही उसे तथा उसके परिवार को जान का खतरा बताया था।

यह भी पढ़ें: टेरर फंडिग में चार लोग गिरफ्तार, डीजीपी ओपी सिंह ने किया खुलासा

यह भी पढ़ें: स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता को मिली जमानत

 

 

 

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More