क्या, 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के मूड में नहीं केंद्र, जानिये क्या है प्लान!
लॉकडाउन 2.0 में अब टॉकटाइम रिचार्ज और किताब और इलेक्ट्रिक फैन की दुकानें खुलेंगी
नई दिल्ली : केंद्र सरकार Central Government फिलहाल आगामी 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ाने के मूड में नहीं दिख रही है। लगता है कि Central Government छूट को धीरे धीेरे बढ़ायेगी।
इस बीच यह खबर भी आयी है कि लॉकडाउन 2.0 में अब टॉकटाइम रिचार्ज और किताब और इलेक्ट्रिक फैन की दुकानें खुलेंगी।
गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत होगी।
कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट
ज्ञात हो कि भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। के प्रसार को रोकने को लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की Central Government ने लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया है। सोमवार से कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट भी दी जा रही है। इन सबके बीच सरकारी सूत्रों की मानें तो Central Government 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। वहीं, लॉकडाउन खत्म होने के बाद का प्लान भी Central Government ने तैयार कर लिया है।
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लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाएगा
इस बाबत सूत्रों सेे जानकारी मिली है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाएगा और कुछ शर्तों के साथ और रियायतें मिलेंगी। हालांकि, रेड और ऑरेंज जोन वाले इलाकों को फिलहाल ये छूट नहीं मिलेगी। कोरोना के मामले कम होने के साथ-साथ छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा।
ये है एक्जिट प्लान:-
सूत्रों के अनुसार Central Government ने लॉकडाउन के बाद के लिए ये प्लान तैयार किया है।
—3 मई के बाद भी ट्रेन, प्लेन से आवागमन फिलहाल मुश्किल है। इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
—ग्रीन जोन वाले इलाकों में सिर्फ शहर के भीतर ही आवागमन की मंजूरी मिलेगी।
—सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लोगों की रोजमर्रा की लाइफस्टाइल का हिस्सा होगा। इसे लंबे वक्त तक अनिवार्य रखा जा सकता है।
—घर से निकलने की छूट मिल सकती है, पर मास्क पहनना होगा और एक-दूसरे से दूरी का खयाल रखना होगा।
—दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम करने की इजाजत मिल सकती है।
—किसी जगह भीड़ के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
—शादी समारोह, धार्मिक स्थानों जैसी जगहों को लेकर फिलहाल राहत नहीं मिल सकती है। शादी में अधिकतम कितने मेहमान आ सकते हैं, इसके लिए आपको डीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी।
—3 मई के बाद जनोपयोगी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ राहत दी जा सकती है।
—लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी। यहां लॉकडाउन के कुछ नियमों का फिलहाल पालन होगा।
— सूत्रों का कहना है कि 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति का बेहतर ढंग से आकलन करने के बाद आगे की रणनीति तय होगी
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गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के मद्देनजर छूट की सीमाओं में विस्तार किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की छूट दी गई है। इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल, इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दी गई है।
आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत
गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत होगी। साथ ही कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं।
राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति
गाइडलाइन के मुताबिक, मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति है। स्कूली बच्चों की किताबों की दुकान और इलेक्ट्रिक फैन की दुकान को खोलने की इजाजत दी गई है। आटा और दाल मिल, ब्रेड की फैक्ट्री को भी छूट दी गई है।
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