केंद्र सरकार ने 60 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट पर लगाया बैन, नियमों का किया उल्लंघन

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भारत में फिर से पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया गया है. केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को 67 पॉर्न वेबसाइटों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. इन वेबसाइटों को साल 2021 में जारी किए गए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का उल्लंघन करने के लिए बंद किया गया है. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने इन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइट बंद करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं.

दरअसल, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश पर 63 वेबसाइट और उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर 4 वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है.

दूरसंचार विभाग द्वारा 24 सितंबर, 2022 को जारी आदेश में कहा गया ‘सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम-3(2) (बी) के साथ पढ़े गए (उत्तराखंड उच्च न्यायालय के) उक्त आदेश के अनुपालन में और नीचे उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए, जो महिलाओं के शील को भंग करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है.’

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इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साल 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच बाधित या अक्षम करना अनिवार्य है, जो ‘किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती है.’ नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है, जो कथित रूप से प्रतिरूपित या कृत्रिम रूप से रूपांतरित है.

इससे पहले साल 2015 में भी केंद्र सरकार पॉर्न वेबसाइटों पर बैन लगाया जा चुका है. बैन होने के बाद देशभर में आक्रोश देखने को मिला था और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज किया था. बवाल के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे और कहा था कि केवल बच्चों से सम्बंधित पॉर्न वेबसाइट्स को बैन करने की आवश्यकता है. इसके बाद इन वेबसाइटों को काफी हद तक खोल दिया गया था.

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