Budget2023 : टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, जानिए कितनी आय पर कितना टैक्स
तमाम छोटे बड़े बदलाव के साथ मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट आज सदन के संयुक्त सत्र के सामने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया।
बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई एलान किए गए हैं लेकिन इस बार की सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है।
आज के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का एलान किया है। सरकार ने राहत देते हुए एलान किया कि अब सात लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपको बता दें पहले यह सीमा 5 लाख रुपये की थी।
7 लाख तक सालाना कमाने वालो को कोई कर नहीं देना होगाः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण#budget #UnionBudget2023 #budgetnews #JC_Trending
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किसको कितनी छूट ?
0 से 3 लाख रुपये की कमाई पर शून्य फीसदी यानि कि कोई टैक्स नहीं लगेगा वहीं 3 से 6 लाख रुपये पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स
9 से 12 लाख रुपये की आमदनी पर 15% टैक्स देय होगा।
12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी टैक्स और आखिर में 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लागू होगा।
2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की। स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर कर गई है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण#budget #UnionBudget2023 #budgetnews #JC_Trending pic.twitter.com/Jf3eANdYt2
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– इस बार के बजट की एक बड़ी बात यह भी है कि सालाना 9 लाख कमाने वाले व्यक्ति को मात्र 45 हजार का कर चुकाना होगा।
यह ज्ञात हो कि इस नई टैक्स व्यवस्था को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को लागू किया था जिसमे नई टैक्स व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब बनाए गए थे लेकिन इनकम टैक्स में मिलने वाले सारे कटौती और छूट खत्म कर दिए थे।
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अभी मौजूदा समय 2020 में आई नई टैक्स व्यवस्था में 7 इनकम स्लैब्स हैं जिसके अनुसार, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख तक है, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं जिनकी आय 2.5 लाख से 5 लाख है, उन्हें 5 फीसदी और जिनकी सालाना आय 5 लाख से 7.5 लाख है, उन्हें 10 फीसदी टैक्स देना होता है।
जबकि 7.5 से 10 लाख तक की सालाना आय पर 15 फीसदी इनकम टैक्स देना पड़ता है।