Ban Pan Masala: पान मसाला, तंबाकू खाने वालों के लिए बुरी खबर, योगी सरकार ने लगाई रोक

0

Ban Pan Masala: यदि आप भी पान मसाला, तंबाकू खाने के शौकीन और यूपी रहने वाले हैं तो, आज आपके लिए एक बुरी खबर आयी है. जिसके साथ ही प्रदेश की योगी सरकार ने पान मसाला, तंबाकू पर बड़ा फैसला लेते हुए, इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है. यह आज यानी 1 जून से लागू हो गया है. इसके साथ ही अब प्रदेश में पान – मसाला और तंबाकू बेचने, खरीदने, स्टॉक रखने, बनाने, सप्लाई सभी पर रोक लगा दी है. वही यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो, उसपर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश है. आदेश की सूचना आज से लागू हो गई है और संबंधित विभागों को कार्रवाई का प्लान बनाने का अधिकार है.

2006 में बनाया गया कानून

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को लागू किया गया है. पान मसाला और तंबाकू को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 में बैन करने का आदेश दिया गया है. तम्बाकू और निकोटिन को एक-एक अवयव के रूप में किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाना प्रतिबंधित है. पान मसाला और तंबाकू को उत्तर प्रदेश में बनाने, बेचने, सप्लाई करने या खरीदने की मनाही है, लेकिन इस नियम का सख्ती से पालन नहीं होता है. ऐसे में एक बार फिर आदेश जारी करके नियमों का पालन कराने का प्रयास किया जाएगा.

Also Read: West Bengal Violence: अंतिम चरण के मतदान में बंगाल में भड़की हिंसा, तालाब में फेंकी ईवीएम…

प्रदेश सरकार ने विभागों को छापेमारी के दिए निर्देश

इस आदेश में सीएम योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख किया है. जिसमें कहा गया है कि, पान मसाला बनाने वाली कंपनियां और सप्लायर्स निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकारें नियमों का पालन कराएं और प्रदेश में पान मसाला प्रतिबंधित करें. आदेशों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है. ऐसे में योगी सरकार ने अधिकारियों को एक जून से नया आदेश लागू करने का आदेश दिया है कि, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीमें आदेशानुसार छापेमारी करेंगे. पान मसाला बेचने वालों पर नजर रखेंगी. वही यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो, उसपर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश है. आदेश की सूचना आज से लागू हो गई है और संबंधित विभागों को कार्रवाई का प्लान बनाने का अधिकार है.

 

 

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More