वेटिंग टिकट से सफर करने पर रोक, सख्त हुए रेलवे के नियम…

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भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस फैसले से लाखों रेल यात्रियों प्रभावित होंगे. 1 जुलाई से रेलवे ने इन नियमों को लागू कर दिया है. पहली बार वेटिंग टिकट को लेकर कठोर निर्णय लागू किया गया है. रेलवे ने कहा कि किसी यात्री को इस नए नियम का उल्लंघन करने पर न सिर्फ पेनाल्टी लगाई जाएगी, बल्कि टीटी उसे बीच रास्ते में उतार देगा. इसके लिए ट्रेन टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को भी कड़े आदेश दिए गए हैं.

रिजर्वेशन डिब्बों में नहीं कर सकेंगे सफर

दरअसल, वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन डिब्बों में सफर करने पर रेलवे ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. इसका अर्थ है कि आप स्लीपर कोच या AC में सफर नहीं कर सकते अगर आपका टिकट वेटिंग है. भले ही आपने ऑफलाइन टिकट ही क्यों न खरीदा हो. रेलवे ने अब इस तरह के टिकटों को रिजर्व डिब्बों में चलाने पर भी रोक लगा दी है. रिजर्व डिब्बों में कंफर्म टिकट के साथ सफर करने वालों को ही इसका लाभ मिलेगा, लेकिन वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर इसका व्यापक असर पड़ेगा.

अभी तक क्या था नियम

जुलाई से पहले तक भारतीय रेलवे का यह नियम था कि किसी भी यात्री के पास ऑफलाइन वेटिंग टिकट है तो वह रिजर्वेशन डिब्बे में सफर कर सकता है. इसके अलावा वह एसी में भी जा सकता है. अगर स्लीपर का है, तो स्लीपर डिब्बे में वेटिंग टिकट पर जा सकता है. हालांकि, पहले से ही ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पर यात्रा करने पर प्रतिबंध है क्योंकि वेटिंग रह गया तो ऑनलाइन टिकट अपने आप निरस्त हो जाता है.

अंग्रेजों के जमाने से लागू है यह नियम, होता नहीं था पालन

इसको लेकर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग टिकट पर सफर करने का प्रतिबंध आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से लागू है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा था. रेलवे ने अब सख्ती से इस नियम का पालन करने का आदेश दिया है. रेलवे का साफ नियम है कि अगर आपने विंडो से भी टिकट खरीदा है और वेटिंग रह गया तो उसे कैंसिल कराकर पैसा वापस ले लें. पूर्व में ऐसा करने के बजाय यात्री सफर करने के लिए वेटिंग टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ जाते थे.

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पकड़े जाने पर कितना लगेगा जुर्माना

रेलवे ने कहा कि, वेटिंग टिकट वाले यात्री को रिजर्व डिब्बों में सफर करते हुए 440 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ टीटी रास्ते में ही उतारा जा सकता है. इसके अलावा, टीटी को जनरल डिब्बे में यात्री भेजने का अधिकार भी होगा. रेलवे ने यह आदेश करीब 5 हजार यात्रियों की शिकायत के बाद दिया है. इसमें यात्रियों ने कहा कि वेटिंग टिकट वालों की बढ़ती भीड़ से रिजर्व डिब्बों में बहुत असुविधा होती है. रेलवे ने इसके बाद इस नियम का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है.

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