रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अब लाउडस्पीकरों पर अजान नहीं, जारी हुआ आदेश…

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प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहे।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी और मस्जिदों में अल सुबह लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

इसके बाद ही आईजी ने यह कदम उठाया है। सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले लाउडस्पीकर का उपयोग भी इस प्रतिबंध के घेरे में आएंगे।

SC और हाई कोर्ट के आदेश लागू हो-

प्रयागराज रेंज के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में आईजी पी.पी. सिंह ने कहा है कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करना चाहिए।

यह पत्र जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश देता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए।

‘हर दिन अपने समय से पहले जागने के लिए मजबूर’-

Allahabad University VC letter on azaan

प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में कहा था कि लाउडस्पीकर पर बोली जाने वाली ‘अजान’ के कारण वह ‘हर दिन अपने समय से पहले जागने के लिए मजबूर’ हैं।

इसके कारण उनके सिर में दर्द होता है और उससे उनका काम प्रभावित होता है। संगीता श्रीवास्तव ने अपनी यह शिकायत 3 मार्च को जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी को भेजी थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था यह फैसला-

गौरतलब है कि जनवरी 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई भी धर्म पूजा-अर्चना के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की वकालत नहीं करता है।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के उस प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था।

प्रो.संगीता श्रीवास्तव ने अपने पत्र में अदालत के इस आदेश का हवाला भी दिया था।

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