आजम खान को सात साल की सजा

0

रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में भी आजम खान को सजा सुना दी गई है. अदालत ने आजम खान को सात साल की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है. एक दिन पहले ही विशेष कोर्ट ने आजम खान को घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी करार दिया था.

इससे पहले बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान को सजा सुनाई जा चुकी है. आजम के साथ ही रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां और ठेकेदार बरकत अली को भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई है.

यह है मामला

वर्ष 2019 में डूंगरपुर निवासी एहतशाम खां ने गंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें आजम खां, आले हसन, अजहर खां, ठेकेदार बरकत अली, फरहान खां, जिबरान और सपा नेता ओमेंद्र चौहान पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की. इसके साथ ही घर पर कब्जा भी कर लिया.

Bihar: नालंदा में पत्रकार को बदमाशों ने मारी गोली, हालत नाजुक

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

केस की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चला. अदालत ने आजम खां, अजहर खां, आले हसन, बरकत अली को घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप में दोषी करार दे दिया था. सजा सुनाए जाने के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More