अयोध्या बाबरी विध्वंस में कोई साजिश नहीं, फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कही ये बातें…
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुए अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में कुल 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, 17 आरोपियों की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।
इस दौरान कोर्ट में जज ने अपनी पहली टिप्पणी में कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। घटना अचानक घटी थी। विशेष जज एसके यादव ने कहा कि घटना के प्रबल साक्ष्य नही हैं।
49 आरोपितों में 32 ही जीवित:
छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के बाद इस मामले में कुल 49 प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सभी में एक साथ विवेचना करके सीबीआइ ने 40 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
11 जनवरी 1996 को पूरक शपथ पत्र दाखिल कर नौ के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। 49 आरोपितों में अब कुल 32 ही जीवित हैं।
छह दिसंबर, 1992 को दर्ज हुआ था केस :
छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। इस पर हिंदू और मुसलमान दोनों अपने-अपने दावे करते थे।
हिंदू पक्ष का कहना रहा कि अयोध्या में ढांचे का निर्माण मुगल शासक बाबर ने वर्ष 1528 में श्रीराम जन्मभूमि पर कराया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी।
मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठनों के आह्वान पर वहां बड़ी संख्या में कारसेवक जुटे और इस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) उसी दिन रामजन्मभूमि थाने में दर्ज हुई। 40 ज्ञात और लाखों अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।
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