गन्ने का SAP तय करने का आधार पूछा हाईकोर्ट ने योगी सरकार से

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य मामले में इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने सोमवार को जवाब मांगा है। कोर्ट इसका आधार पूछते पिछले साल और इस साल के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) का ब्यौरा मांगा है। इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को तय की जाएगी।

इस सुनवाई में चीनी उद्योग व गन्ना विकास के विशेष सचिव को पूरी जानकारी के साथ उपस्थित होने को कहा है।बता दें उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गन्ने के एसएपी और एफआरपी में अंतर को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ में याचिका दाखिल की है।

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इसमें गन्ने पर यूपी सरकार के राज्य परामर्श मूल्य एसएपी और केंद्र के उचित व लाभकारी मूल्य एफआरपी के अंतर की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। याचिका में एसएपी तय करने को युक्तिपूर्ण नहीं बताया गया।

उधर एक अन्य मामले में महोबा में एक सरकारी कर्मचारी को गुटखा रखने व खाने पर उसकी इन्क्रीमेंट रोके जाने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रद्द कर दिया है।

जस्टिस यशवन्त वर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश दिया है। दरअसल महोबा के सरकारी कर्मचारी मिथिलेश कुमार तिवारी ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि उसकी वेतन वृद्धि रोकने को लेकर दिया गया आदेश नियम विरुद्ध है।

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