BIG NEWS : आरुषि-हेमराज हत्याकांड, तलवार दम्पत्ति बरी

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देश के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। साल 2008 के इस दोहरे हत्याकांड में अदालत ने तलवार दंपति को बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना हैं कि महज शक के आधार पर किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती। उधर हाईकोर्ट का कहना हैं कि जांच में कई खामियां पाई गई हैं।

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तलवार दम्पत्ति नहीं तो आरुषि और हेमराज के हत्यारे कौन हैं?

बड़ा सवाल ये उठ रहा हैं कि अगर तलवार दम्पत्ति नहीं तो आरुषि और हेमराज के हत्यारे कौन हैं? आइये आपको बताते हैं कि क्या था पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में उच्च न्यायालय सुनाया। इस मामले में न्यायमूर्ति बी.के.नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की खंडपीठ  फैसला सुनाया।

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घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था

इस मामले में आरोपी दंपती डॉ. राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने सीबीआई अदालत की ओर से आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है।गौरतलब है कि डॉ. तलवार की बेटी आरुषि की हत्या 15 एवं 16 मई 2008 की दरम्यानी रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित घर में ही कर दी गई थी। घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था। चौदह वर्ष की आरुषि की हत्या उसी के घर में की गई थी।

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सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी

इस हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 23 मई को डॉ़ राजेश तलवार को बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच एक जून को सीबीआई को सौंप दी गई थी।सीबीआई की जांच के आधार पर गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से तलवार दंपति जेल में बंद हैं।

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