Air India की फ्लाइट में फिर शर्मनाक हरकत, शख्स ने महिला के कंबल में किया टॉयलेट
पेरिस से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के फ्लाइट में एक बार फिर से चौकाने वाला मामला सामने आया है. विमान में एक शराब के नसे में धुत एक सख्स ने महिला पैसेंजर के कम्बल में टॉयलेट कर दिया। बता दें कि ये इन दिनों के अंदर में दूसरी घटना है. हालांकि सराबी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कारवाही नहीं की गई है
Another man in an inebriated state urinated on a co-passenger’s blanket on an Air India flight on December 6 while the flight was coming from Paris to Delhi; probe is underway. pic.twitter.com/62Ee29SOoy
— ANI (@ANI) January 5, 2023
जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट के पायलेट ने इस घटना की जानकारी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को भी दी. उसके बाद आरोपी यात्री को हिरासत में लिया गया. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यात्री फ्लाइट की क्लास में यात्रा कर रहा था. एयर इंडिया पेरिस-दिल्ली फ्लाइट-142 ने दिल्ली में सुबह करीब 9:40 बजे लैंड किया.
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दस दिन पहले हुई थी यही घटना…
बता दें कि आज से करीब 10 दिन पहले भी एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में इसी तरह की शर्मनाक हरकत हुई थी. उस वक्त भी यही वाक्य हुआ था एक सख्स ने महिला सहयात्री के उपर पेशाब कर दिया था. महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी. जिसको पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था. कार्रवाई न करने के सवाल पर एयर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि महिला यात्री और आरोपी के बीच समझौता होने के बाद विवाद सुलझ गया था. इसलिए इस मामले में शिकायत नहीं की गई.
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शराब पीने और खराब व्यवहार को लेकर क्या हैं नियम…
-डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA सरकार की एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करता है। यह मुख्य रूप से विमान हादसों और बाकी घटनाओं की जांच करता है।
-DGCA इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रोविजन 22, 23 और 29 के तहत विमान में हुड़दंग करने, ज्यादा शराब पीने या गाली गलौज करने पर यात्रियों को यात्रा करने से रोक सकता है और उन्हें विमान से उतार सकता है।
-प्रोविजन 22 कहता है कि किसी क्रू मेंबर पर हमला करना या धमकी देना, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मौखिक रूप से, यह उस क्रू मेंबर की ड्यूटी में हस्तक्षेप माना जाएगा। ऐसा करने पर पैसेंजर को विमान में बैठने से रोका जा सकता है। विमान में सुरक्षा उपायों को मानने से इनकार करना भी इस कैटेगरी में आता है।
-प्रोविजन 23 कहता है कि शराब या ड्रग्स के नशे में यात्री अगर प्लेन या किसी शख्स की सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो उसे विमान से उतारा जा सकता है।
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