1993 मुंबई ब्लास्ट : सलेम को उम्रकैद , ताहिर मर्चेंट व फिरोज को फांसी की सजा

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मुंबई मे हुये सिलसिलेवार बम धमाकों में अबु सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है मुंबई की एक विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है व कोर्ट ने दोनो पर 2 – 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है

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ताहिर मर्चेंट , फिरोज खान को फांसी..

ताहिर मर्चेट व फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है मुंबई धमाके में 257 लोगो की जान गई थी जून के महीने में हुई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने डोसा और सलेम समेत छह को दोषी करार दिया था ।

अबु सलेम को उम्र कैद और रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा

डोसा को टाडा अधिनियम , कानून हथियार और विस्फोट कानून के तहत अपराधों के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत साजिश और हत्या के आरोपो पर दोषी ठहराया गया था जबकि सलेम  धमाकों के लिए हथियारों को गुजरात से मुंबई लाने का दोषी पाया गया है

इस केस पर लगा 24 साल का समय

टाडा अदालत ने इस मामले मे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम , मुस्तफा डोसा , फिरोज अब्दुल रशीद खान , करीमुल्ला , रियाज सिद्दकी और ताहिर मरचेंट को दोषी करार दिया गया है

अबु सलेम को नही दे सकते फांसी की सजा

अबु सलेम को अदालत फांसी की सजा नही दे सकती है क्योंकि प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नही दी जा सकती हैं । इस धमाके मे कुल 257 लोगों की मौंत हुई थी जबकि 713 गंभीर रुप से घायल हुए थे व 27 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था तथा इस मामले का एक आरोपी अब्दुल कैयुम को बरी कर दिया गया है ।

सलेम पर यह है आरोप

अबु सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप लगा है व सलेम ने अवैध रुप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफले कुछ हथगोले उन्हे 16 जनवरी 1993 को उनके घर पर उन्हे दिये थे तथा दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को उनके घर पर गये वहा से हथियार वापस ले आये थे

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