वाहन दुर्घटनाग्रस्त कर महिला को घायल करने और उसके साथ लूट के मामले में सारनाथ पुलिस ने एक टूर-ट्रैवेल कम्पनी के फाउंडर और को फाउंडर समेत चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई सिगरा थाना क्षेत्र के कमलानगर के विनय राम रख्यानी द्वारा कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दिये गये प्रार्थना पत्र पर हुई. इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर विनय राम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया है. पुलिस ने टूर-ट्रैवेल कम्पनी के फाउंडर और चेयरमैन दीप कालरा, को फाउंडर राजेश मागो, पहड़िया के गनपत नगर कालोनी के अनुज कुमार पांडेय और गाजीपुर जिले के जमानिया क्षेत्र के बेलदारगंज के नवीन यादव के खिलाफ लूट, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
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गलत ढंग से वाहन की बुकिंग कर दुर्घटना कारित करने और लूट का है आरोप
जनकारी के अनुसार विनय राम रख्यानी ने धारा 156 (3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था. बताया कि बिहार के बेतिया क्षेत्र के चम्पारण की रहनेवाली उनकी मंगेतर स्वाति कुमारी द्विवेदी सारनाथ क्षेत्र के एक होटल में ठहरी थीं. स्वाति कुमारी को वापस चम्पारण जाना था. 31 मई 2023 को ट्रैवेल कम्पनी के एप पर बिहार के बेतिया तहसील क्षेत्र के चम्पारण के लिए पत्नी (मंगेतर) स्वाती कुमारी के लिए चार पहिया वाहन बुक कराया. इसके बाद कम्पनी द्वारा बुकिंग आईडी और गाड़ी नम्बर, वाहन चालक का नाम एसएमएस के जरिए मेरे मंगेतर के मोबाइल पर भेजा गया. इसके बाद सारनाथ होटल पर चालक अनुज कुमार पांडेय एसएमस पर भेजे गये नम्बरवाली गाड़ी की जगह दूसरे नम्बर गाड़ी से आया. उनकी मंगेतर ने चालक का नाम पूछा तो उसने अनुज कुमार पांडेय बताया.
देवरिया के लार थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में हुई थी दुर्घटना
इसके बाद स्वाति कुमारी उस वाहन से चम्पारण के लिए रवाना हुईं. कुछ दूर चलने के बाद चालक अनुज कुमार पांडेय ने कहाकि वह उस गाड़ी का चालक नही है. नवीन यादव को गाड़ी ले जाने के लिए दे दिया. पूछने पर अनुज पांडेय ने कहाकि उस गाड़ी का चालक नवीन यादव है. इसके बाद नवीन लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने लगा. मंगेतर स्वाति के बार-बार मना करने पर भी नवीन नही माना और गाड़ी देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में धर्मकांटा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इसमें स्वाति को गंभीर चोटें आईं. इसी बीच नवीन मंगेतर के बैग में रखे 16 हजार रूपये, आभूषण और बैग छीनकर भाग गया. जबकि उक्त वाहन का न तो वैध बीमा था और न परमिट. चालक नवीन के पास वैध डीएल भी नही है. इसके बाद घायल स्वाति कुमारी का इलाज लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में किराया गया. इस दौरान वह 15 दिन बेहोशी की हालत में रही. इस दौरान कम्पनी के ग्राहक सेवा केंद्र से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन सम्पर्क नही हो सका. इस तरह से कम्पनी ने फर्जी ढंग से वाहन की बुकिंग की. चालक की लापरवाही से दुर्घटना हुई और उसने लूट भी की. वादी ने 23 जुलाई 2023 को पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की. कमिश्नर कार्यालय से सिगरा थाने को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया. लेकिन उनकी रिपोर्ट नही दर्ज की गई. इसके बाद 14 दिसम्बर 2023 को पुलिस कमिश्नर ने एसीपी चेतगंज को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया. फिर भी कार्रवाई नही हुई. फिर 21 दिसम्बर को पुलिस कमिश्नर को डाक के जरिए प्रार्थना पत्र दिया गया और फिर कोई कार्रवाई नही हुई. इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया.