उत्तराखंड UCC लागू करने वाला होगा देश का पहला राज्य

6 फरवरी को असेंबली में विधेयक होगा पेश, जानें क्या-क्या बदलेंगे नियम

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उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने UCC को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. धामी कैबिनेट ने रविवार (4 फरवरी) को समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को मंजूरी दे दी. अब इस विधेयक को विधानसभा में 6 फरवरी को पेश किया जाएगा. सोमवार यानी कि 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है जिसमें विधेयक पेश करने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को पेश किया गया था. जिसे देखने के बाद कैबिनेट ने उसे विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी.

बता दें कि 4 खंडों में 740 पृष्ठों के इस यूसीसी ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था. यूसीसी को पारित कराने के लिए सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जिसमें छह फरवरी को विधानसभा में यूसीसी पर विधेयक पेश किया जाएगा.

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यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करने का वादा बीजेपी ने 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्र में किया था. वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तुरंत बाद पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की पहली बैठक में UCC का ड्राफ्ट बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था.

यूसीसी कानून बनने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा. वहीं गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है. यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एकसमान कानून लागू होंगे. इसके तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एकसमान विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों.

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