UTTARAKHAND: दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश

  हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद सरकार का फैसला

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  Haldwani: उत्तराखंड का हल्द्वानी हिंसा की आग में एक बार फिर जुल उठा है. हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में उस वक्त हिंसा भड़क उठी, जब नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था. हिंसा की आग इतनी भयावह थी कि पूरा शहर जल उठा. इस हिंसा में अब तक 6 लोगों के मरने की खबर है जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए है. वहीं अब खबर आ रही है कि हल्द्वानी में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हो चुका है. पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी है.

उपद्रवियों ने थाने में लगाई आग-

हल्द्वानी में हुई हिंसा के बीच लोगों ने पुलिस व मीडियाकर्मियों के कई वाहनों में आग लगा दी.वहीँ, पथराव में 200 से अधिक पुलिस कर्मी घायल है जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है. हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, लेकिन छतों से हो रहे पथराव के बीच पुलिस कर्मियों के लिए मुश्किल हो रही थी.

हल्द्वानी में लगा कर्फ्यू-

हिंसा में काबू पाने के लिए फिलहाल क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है. हल्द्वानी की सभी दुकानें बंद कर दी गईं हैं. कर्फ्यू के बाद शहर और आसपास कक्षा 1-12 तक के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं.

सीएम धामी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक-

इस बीच खबर आ रही है कि हिंसा पर काबू पाने और उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा बैठक बुलाकर अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिये सख्त निर्देश दिए. हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.केवल जरूरी कार्यों को ही करने की छूट दी है.

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किसके आदेश पर एक्शन, अवैध थी मस्जिद?

जब मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा था, तब नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद मीणा की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा. अधिकारी मीणा ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुपालन में की गई है. वहीँ, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि ध्वस्त किया गया मदरसा तथा नमाज स्थल पूरी तरह से अवैध है.

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