Uttar Pradesh: पुरुष टेलर अब नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप, महिला आयोग ने सभी जिलों को भेजा आदेश
उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं. इन निर्देशों के तहत बुटीक सेंटर्स पर अब पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़े का माप नहीं ले सकेंगे. महिलाओं के कपड़े का माप लेने की जिम्मेदारी केवल महिला दर्जी को ही सौंपी जाएगी. इसके अलावा, बुटीक सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने और महिला कर्मचारियों की नियुक्ति भी अनिवार्य की गई है. यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और निजता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
महिला आयोग के दिशा-निर्देश
महिला आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिम और योगा सेंटर्स में भी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए गए हैं. इन सेंटर्स में महिला ट्रेनर्स की नियुक्ति करना जरूरी होगा, और इनका सत्यापन भी किया जाएगा. इसके अलावा, जिम में आने वाले ग्राहकों का आधार कार्ड या चुनावी कार्ड से सत्यापन कर उसकी कॉपी सुरक्षित रखी जाएगी. इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी सक्रिय रखने होंगे.
महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला अध्यापक की मौजूदगी अनिवार्य की गई है. नाट्य कला केंद्रों और कोचिंग सेंटरों में भी सीसीटीवी कैमरे और महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करना आवश्यक होगा. इसके साथ ही, महिलाओं से संबंधित कपड़े बेचने वाली दुकानों पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है.
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लखनऊ के जिला प्रोबेशन अधिकारी हामिद हुसैन ने बताया कि ये दिशा-निर्देश 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक में लिए गए थे, और इनका क्रियान्वयन जल्द ही शुरू होगा. इन कदमों का उद्देश्य महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित और आरामदायक माहौल प्रदान करना है.