उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में सेंगर को 10 साल की सजा
गौरतलब है कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को सेंगर समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया था
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।
इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर सहित 7 दोषियों पर 10-10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
गौरतलब है कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को सेंगर समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया था। पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी।
रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा-
बता दें कि सेंगर को दुष्कर्म के मामले में पहले ही प्राकृतिक मौत तक जेल में रखने की सजा हो चुकी है।
भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने जिरह के दौरान कहा था कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए और उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाना चाहिए।
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