कचहरी ब्लास्ट में दो को उम्रकैद की सजा
लखनऊ कचहरी ब्लास्ट मामले के दो आरोपियों को उम्रकैद (imprisonment) की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस मामले में आजमगढ़ के डॉ तारीक काजमी और कश्मीर के मोहम्मद अख्तर को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अनलॉफुल असेंबली एक्ट के तहत सजा सुनाई है
दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, राष्ट्रदोह, और सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए विस्फोटक जमा करने के मामले में दोषी पाया है। कोर्ट ने विस्फोटक अधिनियम, अनलॉफुल असेंबली एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
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2007 के कचहरी सीरियल ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस की स्थापना की गई थी। 23 नवंबर 2007 को दोनों आरोपियों ने लखनऊ दीवानी कोर्ट में बम विस्फोट किया था। बता दें कि आतंकी तारिक काजमी पर वाराणसी, लखनऊ व फैजाबाद में सीरियल ब्लास्ट करने का आरोप है।
कचहरी में हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी
22 दिसंबर 2007 को एसटीएफ ने तारिक को उसके साथी खालिद मुजाहिद को चारबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दो वर्ष बाद 18 मई 2013 को खालिद मुजाहिद की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी। वाराणसी,फैज़ाबाद कचहरी में हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी।साभार
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