भारत में बैन हो टिक-टॉक, ये है कारण!

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सोशल मीडिया एप टिक-टॉक को बैन करने का निर्देश दिया गया है। इस एप के जरिए बच्चे पोर्नोग्राफी और आपत्तिजनक कंटेंट तक आसानी से पहुंच रहें हैं। इसके चलते यह कदम उठाया गया है।

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मोबाइल एप टिक-टॉक को डाउनलोड करने पर रोक लगाए। साथ ही मीडिया को आदेश दिया कि इस पर बने वीडियो के प्रसारण न करें। कोर्ट ने इस एप के विडियोज में अश्लील वीडियो के सामने आने के बाद यह आदेश दिया गया है।

16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई-

केंद्र सरकार से मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार साइबर क्राइम से बच्चों को बचाने के लिए अमेरिका की तरह कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है? इस एप के खिलाफ दायर याचिका पर 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

अपने आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि टिक-टॉक एप के इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर युवा और किशोर वर्ग के लोग हैं जिसके वो आदी होते जा रहे हैं। टिक-टॉक और इसके जैसे अन्य एप्स या साइबर गेम्स के जरिए किशोरों का भविष्य और बच्चों का बाल मन बर्बाद हो रहा है।

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