‘यह धर्म की आजादी पर प्रहार’… वक्फ एक्ट में संशोधनों की चर्चा पर बोले ओवैसी

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM MODI ) के नेतृत्व वाली NDA सरकार वफ्फ अधिनियम ( WAQF ACT )  में संशोधन करने के लिए तैयार है. मीडिया जानकारी के मुताबिक, मोदी कैबिनेट ने वफ्फ एक्ट में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है. कहा जा रहा है कि इन संशोधनों के बाद वफ्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. सूत्रों के अनुसार, इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है.

इस हफ्ते संसद में पेश होगा बिल..

सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मोदी सरकार इसी हफ्ते संसद के लोकसभा सदन में इसे पेश करेगी. प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों को अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा. वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों के लिए एक अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया प्रस्तावित है. कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड 9,40,000 एकड़ में फ़ैली करीब 8,70,000 सम्पत्तियों की देखभाल करता है.

UPA सरकार ने किया था बोर्ड के अधिकार को मजबूत…

बता दें कि साल 2013 में UPA सरकार में वफ्फ बोर्ड के अधिकारों को मजबूत किया गया था. तब कहा गया था कि औकाफ को मजबूत करने के लिए इसे स्थापित किया गया था. एक वकीफ द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को ‘औकाफ’ कहते हैं. वकीफ उस व्यक्ति को कहते हैं, जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए अपनी संपत्ति समर्पित करता है.

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AIIMIM सांसद ने साधा निशाना…

AIIMIM सांसद ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार वफ्फ एक्ट में संशोधन कर बोर्ड की जमीनों को छीनना चाह रहा है. उन्होंने कहा कि यह धार्मिक संविधान में दिए गए अधिकार पर प्रहार है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि RSS की मंशा पहले से ही वफ्फ बोर्ड की जमीनों को लेनी की रही है.

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