CM योगी के खिलाफ मुकदमे वापस लेने पर SC ने मांगा जवाब

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 के गोरखपुर दंगों से जुड़ा मामला वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार(government) से सोमवार को जवाब मांगा।

कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी

सीजेआई दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर तथा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने नोटिस जारी किया और राज्य सरकार से चार हफ्तों के अंदर जवाब मांगा। तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ और कई अन्य लोगों के खिलाफ 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर के कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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प्राथमिकी में दो समूहों के बीच कटुता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। आरोप लगाया गया था कि आदित्यनाथ के नफरत भरे कथित भाषण के बाद गोरखपुर में उसी दिन हिंसा की कई घटनाएं हुई।

11 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था

प्राथमिकी में यह भी दावा किया गया था कि आदित्यनाथ के भाषण के बाद दंगे हुए जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई।आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 11 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

आदित्यनाथ के खिलाफ आरोपपत्र को संज्ञान लिया गया था

एक फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। मजिस्ट्रेट के आदेश में आदित्यनाथ के खिलाफ आरोपपत्र को संज्ञान लिया गया था।साभार

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