पासपोर्ट मामला : तन्वी को आज पासपोर्ट विभाग भेजेगा नोटिस

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पासपोर्ट आवेदन के समय गलत जानकारी देने के आरोप में पासपोर्ट विभाग गुरुवार को तन्वी सेठ उर्फ सादिया और उनके पति मोहम्मद अनस सिद्दीकी को नोटिस जारी करेगा। पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने देर शाम पुलिस और एलआइयू वेरिफिकेशन रिपोर्ट का अध्ययन किया। तन्वी सेठ उर्फ सादिया और उनके पति को 30 दिन के भीतर पासपोर्ट सरेंडर करने के साथ जवाब देने की नोटिस दी जा सकती है।

अमीनाबाद स्थित पते का वैरिफिकेशन किया था

वहीं दूसरी ओर आरटीआइ एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने भी इस मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विदेश मंत्रलय से जानकारी मांगी है। तन्वी उर्फ सादिया और उनके पति अनस सिद्दीकी के पासपोर्ट आवेदन पर पुलिस व एलआइयू ने मंगलवार को अमीनाबाद स्थित पते का वैरिफिकेशन किया था। यहां दोनों ही नहीं मिले थे। इसकी रिपोर्ट पुलिस और एलआइयू ने दी थी।

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इसमें तन्वी सेठ उर्फ सादिया पर उनका धर्म परिवर्तन के बाद असल नाम सादिया को छिपाने, नोएडा में रहने की जानकारी न देने और वहां रहकर एक आइटी सेक्टर की कंपनी में काम करने की जानकारी भी छिपाने का आरोप लगाया गया। अब पासपोर्ट विभाग पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जानकारी छिपाने पर तन्वी सेठ और उनके पति को पासपोर्ट सरेंडर करने की नोटिस देगा। जिसके लिए उनको अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा।

पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगा सकता है

नोटिस मिलने के एक सप्ताह के भीतर उनको जवाब देना होगा। साथ ही अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। पासपोर्ट विभाग तन्वी सेठ उर्फ सादिया पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगा सकता है। इसके अलावा दो और प्रावधान हैं, जिसमें विशेषाधिकार क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का होगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी चाहे तो तन्वी उर्फ सादिया और उनके पति मोहम्मद अनस सिद्दीकी पर आजीवन पासपोर्ट बनाने का प्रतिबंध भी लगा सकता है। जानकारी छिपाने के लिए पासपोर्ट विभाग पुलिस में एफआइआर भी दर्ज करा सकता है।

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