Newsclick मामले में लगाई गयी आतंकी धाराएं, जानिए दोष साबित होने पर क्या हो सकती है सजा….

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मंगलवार को दिल्ली स्थिति न्यूज वेबसाइट न्यूजक्लिक से जुड़े ढाई दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की थी। इसके साथ ही न्यूज वेबसाइट से जुड़े पत्रकारों से पूछताछ भी की गयी थी। इसके बाद न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को हिरासत में लिया गया , छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने मोबाइल लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समेत कई सारी चीजें बरामद की।

इसके साथ ही एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, स्पेशल सेल ने नया केस दर्ज किया है और जांच शुरू की है. स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर कंपनी पर छापेमारी की है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी फंडिंग के सोर्सेस की जांच के लिए न्यूजक्लिक के परिसरों पर छापेमारी की थी।

दिल्ली पुलिस ने तैयार की 25 सवालों की लिस्ट

न्यूजक्लिक से जुडें पत्रकारों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने 25 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। इसके अंतर्गत दिल्ली दंगे, किसान आंदोलन और विदेश यात्रा से जुडे सवालों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता ने जानकारी देते है कि, सुबह साढ़े छह बजे नौ पुलिसवाले गुरुग्राम स्थित उनके घर पर आए और कई सारे सवाल किए.उन्होंने बताया, ‘मैं स्पेशल सेल के दफ्तर अपनी मर्जी से आया हूं. उन्होंने मुझसे कई सवाल किए. मुझसे पूछा कि क्या मैं न्यूजक्लिक का कर्मचारी हूं तो मैंने कहां कि मैं सिर्फ कंसल्टेंट हूं. उन्होंने मुझसे मेरी सैलरी पूछी.’

इसके आगे उन्होंने आगे बताया, ‘उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैंने दिल्ली दंगा कवर किया था. मैंने कहा नहीं. फिर मुझसे पूछा कि क्या किसान आंदोलन कवर किया था. मैंने कहा हां. उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि मैं कबसे कंसल्टेंट हूं. तो मैंने बताया कि मई 2018 से. मैं जब यहां आया तब पता चला कि यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हुई है. मैं सुबह साढ़े आठ बजे आया था और शाम छह बजे निकल रहा हूं.’

ठाकुरता ने बताया कि, दिल्ली पुलिस ने उनसे ये भी पूछा कि क्या उन्होंने अमेरिका में किसी एस भटनागर को कॉल किया था तो मैंने कहा हां, वो मेरे जीजा हैं. पुलिस ने उनसे ये भी पूछा कि क्या वो सिग्नल ऐप इस्तेमाल करते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने हां कहा।

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इस मामले में इन लोगो से हुई पूछताछ ?

पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी में बताया गया कि, इस मामले में 46 लोगो से अब तक पूछताछ की गयी है। जिनमें से 37 पुरुषों से स्पेशल सेल के दफ्तर में और 9 महिलाओं से उनके घर पर पूछताछ की गई, मामले में हुई पूछताछ में पत्रकार उर्मिलेश, औनिंद्यो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता के अलावा इतिहासकार सोहेल हाशमी और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट से जुड़े डी. रघुनंदन भी शामिल थे।

दिल्ली पुलिस से पूछताछ के बाद अभिसार शर्मा ने X पर लिखा है कि, ‘दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से पूछताछ के बाद मैं घर आ गया हूं। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करता रहूंगा, खासकर उनसे जिन्हें सवालों से डर लगता है। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। ‘स्पेशल सेल ने जिन जगहों पर छापेमारी की, उनमें सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का आधिकारिक आवास भी शामिल था। पुलिस ने येचुरी के दफ्तर में काम करने वाले श्री नारायण के बेटे सुमित से पूछताछ के लिए छापा मारा था. सुमित न्यूजक्लिक में काम करते हैं।

येचुरी ने बताया, ‘वो बिना किसी नोटिस के यहां आए थे. शुरुआत में उन्होंने बताया कि बैंक लोन से जुड़ा मामला है। आखिरकार जब वो अंदर आ गए तो बताया कि मामला न्यूजक्लिक से जुड़ा है.’उन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया कि ‘वो लगभग दो घंटे यहां बैठे रहे। कई सारे सवाल किए. जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो सुमित का लैपटॉप और फोन लेकर चले गए और कहा कि दो दिन बाद आकर ले जाना। ‘एक और पत्रकार आर भाषा सिंह ने X पर लिखा, ‘आखिरकार इस फोन से आखिरी ट्वीट हुआ. दिल्ली पुलिस ने मेरा फोन जब्त कर लिया है.’

फाउंडर-एचआर हेड गिरफ्तार, दफ्तर सील

बीते कुछ महीने पहले चर्चा में आया न्यूजक्लिक चर्चा में तब आया जब इस वेबसाइट पर चीनी प्रोपोगैंडा फैलाने के लिए विदेश से फंडिंग का आरोप लगा। इस अपराध का खुलासा होते ही तत्काल कार्रवाही करते हुए दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक के सभी ठिकानो पर छापेमारी करने के साथ ही दफ्तर को सील कर दिया। इसके साथ ही .पुलिस ने न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी किया है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया है, इसके साथ ही दोनो को 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है।

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इन धाराओ पर दर्ज हुआ मामला

दिल्ली पुलिस ने इस साल 17 अगस्त को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में मंगलवार को छापेमारी की गई। पुलिस ने यूएपीए की धारा-16, 17, 18 और 22C के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही एफआईआर में आईपीसी की धारा-153A (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 120B (आपराधिक साजिश) भी लगाई गई है।

दोष साबित होने पर होगी ये सजा

– धारा-16 आतंकवादी कृत्य से जुड़ी है। इसके तहत, अगर आतंकवादी कृत्य में किसी की मौत होती है तो दोषी को फांसी या उम्रकैद के साथ-साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। बाकी दूसरे मामलों में कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान है।
– धारा-17 में आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाने से जुड़ी है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर पांच साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी लगाया जाता है।
– धारा-18 साजिश रचने के लिए सजा तय करती है। इस धारा के तहत भी अगर दोष साबित होता है तो पांच साल से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाता है।

 

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