स्वाति मालीवाल ने पत्र लिखकर इंडिया गठबंधन के नेताओं से मांगा मिलने का समय

मालीवाल ने पत्र लिखकर इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात के लिए समय मांगा

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के सरकारी आवास पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट का मामला अभी कोर्ट में लंबित है. इस मामले में कोर्ट ने अभी तक केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जमानत नहीं दी है. इस बीच स्वाति मालीवाल ने पत्र लिखकर इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात के लिए समय मांगा है.

स्वाति ने सोशल मीडिया में किया पोस्ट…

बता दें कि राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया ” X ” पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मैंने पिछले 18 साल जमीन पर काम किया और पिछले 9 सालों में 1.17 लाख मामलों में सुनवाई की. स्वाति ने कहा कि बिना किसी से डरे और झुके महिला आयोग को एक ऊँचे पायदान पर खड़ा किया है. पर अब दुःख इस बात का है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री के घर पर पीटा गया और बाद में मुझे सोशल मीडिया प्लेटफार्म में बदनाम किया गया. मेरे खिलाफ फैलाए गए झूठ से अब मुझे रेप और जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि इस विषय पर मैंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा है और उनसे मिलने के समय की गुजारिश की है.

इन नेताओं को स्वाति ने लिखा पत्र

स्वाति मालीवाल ने यह चिट्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लिखी है. इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को लिखे गए पत्र में स्वा ति मालीवाल ने कहा कि पिछले एक महीने में मैंने खुद देखा है कि न्याय के लिए संघर्ष करने वाली पीड़िता को किस तरह का दर्द और अकेलापन सहना पड़ता है.

BJP प्रदेश अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया…

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस मामले में राहुल गाँधी, अखिलेश यादव , शरद पवार और उद्धव ठाकरे कुछ बोलें. क्योंकि यह सब मजबूत विपक्ष और इंडिया गठबंधन की बात करते हैं. पहली बात तो यह कि एक महिला जो सांसद है उसके साथ मुख्यमंत्री आवास में दुर्व्यवहार किया गया और जिसने किया वह जेल में है. इसके बाद भी उनके सीएम में एक शब्द बोलने की हिम्म्मत नहीं है.

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अभी जेल में है विभव कुमार…

बता दें कि स्वाति मालीवाल मामले में अभी केजरीवाल के पीए विभव कुमार जेल में है. 18 मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें तीस हजारी कोर्ट में भेज दिया था. वहीँ, दिल्ली पुलिस इस मामले में विभव कुमार को 22 जून को कोर्ट में पेश करेगी. विभव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया था.

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