नाविकों को सख्त हिदायत : नाव पर क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

0

वाराणसी: पुलिस उपायुक्त काशी जोन कार्यालय में गुरुवार को हुई बैठक में दीपावली, छठ, कार्तिक पूर्णिमा स्नान व देवदीपावली पर घाटों पर होनेवाली भारी भीड़ के मद्देनजर नाविको को दिशा-निर्देश दिये गये. गोष्ठी में मौजूद नाविकों व नाव मालिकों को गंगा में नाव संचालन के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण व यात्रियों के सुरक्षा प्रबंध करने को कहा गया.

Also Read : स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा के दर्शन की तैयारियां पूरी, रौशनी से जगमग हो उठा माता का दरबार

नाविको के लिये जारी दिशा-निर्देश
1. नगर निगम द्वारा निर्गत लाइसेंस के तहत क्षमता के अनुसार ही नाव में सवारियां बैठायेंगे और अपने-अपने नाव की निर्धारित क्षमता का बोर्ड भी लगाना अनिवार्य होगा.

2. नाव पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी जीवन रक्षक उपकरण (जैसे- लाईफ जैकेट, टार्च, रस्सा, लाउड हेलर आदि) रखने होंगे.

3. कोई भी नाविक नशे की हालत में नाव का परिचालन नहीं करेगा. शराब या फिर किसी भी प्रकार के नशे की हालत में पाए जाने पर दंड मिलेगा. इसके साथ ही नाव पर किसी भी प्रकार का नशे का सामान रखना भी वर्जित होगा.

4. सभी नाविकों को अपना-अपना पहचान पत्र अपने साथ ही रखना होगा.

5. गोष्ठी में मौजूद सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया.

गोष्ठी में यह रहे शामिल
अपर पुलिस आयुक्त एस चन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त काशी जोन आरएस गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध अवधेश कुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष दशाश्वमेध, प्रभारी जल पुलिस, सभी चौकी प्रभारी.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More