सपा अध्यक्ष अखिलेश को हाईकोर्ट से मिली राहत
29 नवंबर को लगाई थी याचिका
UP: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. अदालत ने नोएडा के दादरी थाने में अखिलेश के खिलाफ दर्ज अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बता दें की फरवरी 2022 में अखिलेश के साथ कई अन्य के खिलाफ इस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राजबीर सिंह ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. आपको ज्ञात हो कि अखिलेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी.
29 नवंबर को लगाई थी याचिका
अखिलेश यादव ने गत 29 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में निचली अदालत में चल रही प्रोसिडिंग्स और चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की गई है. यह एफआईआर दादरी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार की ओर से दर्ज कराई गई थी.
जानें- क्या है मामला?
दरअसल, अखिलेश यादव के खिलाफ यूपी में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी. एफआईआर में अखिलेश यादव के साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत 14 लोगों को नामजद किया गया था. बड़ी संख्या में अज्ञात समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था. ये मामला फरवरी 2022 का है. अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर आरोप था कि दोनों नेताओं ने रात के समय जुलूस निकाला था जबकि उस वक्त कोरोना को लेकर पाबंदी लगी थी.
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FIR में इन लोगों के नाम शामिल-
गौरतलब है कि एफआईआर में नामजद लोगों में राजकुमार भाटी, इंद्रप्रधान, महेंद्र भाटी, श्याम सिंह भाटी, कुलदीप भाटी, सुधीर, हारुन सैफी, जुल्फकार मलिक, नसरू मैम्बर, तौफीक अली, साबिर नेताजी और दानिश के नाम शामिल हैं. विवेचक नागेंद्र पाल सिंह ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसका ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी है. अखिलेश यादव की ओर से 29 नवंबर को हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका का एक नवंबर को रजिस्ट्रेशन हुआ था. कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग में ही सुनवाई के बाद निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है.