DELHI NCR में नहीं जलेंगे पटाखें : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने संबंध नौ अक्टूबर के अपने फैसले को बदलने से शुक्रवार को इंकार कर दिया और इस आदेश को सांप्रदायिक रंग दिए जाने पर नाखुशी जाहिर की।
also read : आरुषि को अधूरा न्याय, हत्यारा कौन?
इन मामलों में मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं
न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने कहा, “हम यह सुनकर बेहद दुखी हैं कि कुछ लोग हमारे आदेश को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। कोई भी जो मुझे जानता है उसे पता है कि इन मामलों में मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं।”
also read : फिर प्रद्युम्न जैसा कोई मासूम न हो हत्या का शिकार : वरुण
“हम किसी बहस में नहीं पड़ने वाले हैं
पटाखों पर लगे प्रतिबंध पर समीक्षा करने से इंकार करते हुए न्यायमूर्ति सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा, “हम किसी बहस में नहीं पड़ने वाले हैं और किसी भी प्रकार की धार्मिक विवेचना से हमारा प्रतिबंध आदेश प्रभावित नहीं होगा।” कोई भी जो मुझे जानता है उसे पता है कि इन मामलों में मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं।”
also read : OMG : इस दीवाली खरीदें सिर्फ ‘एक रुपये’ में सोना…
दिवाली न सिर्फ हिंदू, बल्कि जैन व सिख भी मनाते हैं
उन्होंने कहा कि अदालत किसी को दिवाली उत्सव मनाने से नहीं रोक रहा है।अदालत ने एक याचिकाकर्ता का हवाला देते हुए कहा कि दिवाली न सिर्फ हिंदू, बल्कि जैन व सिख भी मनाते हैं।
also read : Diwali spcial : भरोसेमंद पैकर्स से पैक करवाएं दिवाली gift
अस्थायी प्रतिबंध लगाने का सोमवार को आदेश दिया था
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण रोकने के प्रयास के तहत दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का सोमवार को आदेश दिया था।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)