तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी को राहत
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बेगम के लिये राहत वाली खबर है. पाकिस्तान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी बेगम बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में राहत दे दी है. बता दें कि तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन सोमवार को फैसला सुनाते हुए सजा को निलंबित कर दिया गया है. चुनाव से पहले 31 जनवरी की तारीख को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी.
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ईद के बाद कर सकेगें अपील
सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट(IHC) ने पूर्व पीएम व उनकी पत्नी की सजा को निलंबित कर दिया. आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी.
पूर्व क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के हैं आरोप
71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. इमरान खान और बुशरा बीबी पर आरोप है कि उनके प्रधानमंत्री रहते समय दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान भेंट में मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रख लिया है. जबकि नियमों के तहत सरकारी अधिकारी (प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति) इसकी कीमत चुकाने के बाद ही अपने पास रख सकते हैं. लेकिन इससे पहले उपहार सरकारी खजाने में जमा करना होता है.
फिर भी अभी रिहा होना मुश्किल
तोशाखाना में भले ही उन्हें राहत मिल गयी हो लेकिन माना जा रहा है कि इमरान खान को अभी जेल में ही रहना होगा. उनपर और भी मामलों में केस चल रहे हैं. सारे आरोपों से राहत मिलने के बाद ही इमरान खान की जेल से रिहाई संभव है. इसी तरह बुशरा को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है. गौरतलब है कि तमाम संकटों से जूझने के बावजूद इस साल देश में हुए चुनाव में इमरान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीट जीती थी.