SC से AAP को राहत, अगस्त में खाली करना होगा कार्यालय…
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को दिल्ली दफ्तर खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने रोज एवेन्यू स्थिति आप कार्यालय को खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया है. इससे पहले कोर्ट ने इसे खाली करने का आदेश 15 जून का दिया था. हालाँकि पार्टी ने लोकसभा चुनाव का हवाला देकर इसके और समय माँगा था.
जस्टिस विक्रम नाथ और मेहता के बेंच ने की सुनवाई…
बता दें कि इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की एक विशेष अदालत ने आप द्वारा दायर किया गया एक आवेदन स्वीकार किया गया जिसमें AAP की तरफ से 10 अगस्त तक की समय सीमा माँगी गई थी. कोर्ट ने पार्टी को यह कहते हुए मोहलत दी की यह आखिरी मोहलत है क्योंकि इससे पहले यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी जा चुकी है. इसको खाली करने की देरी से काम रुका पड़ा है और काफी नुकसान हो रहा है.
जानें क्या है मामला?…
बता दें कि साल 2024 के फरवरी में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया. जब दिल्ली कोर्ट के वकील की तरफ से पेश हुए परमेश्वर ने CJI की अगुवाई वाली बेंच को जानकारी दी की एक राजनितिक दल प्लाट को कब्ज़ा कर बैठा है जिसके चलते न्यायपालिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
इसके बाद इस मामले में SC को आश्चर्य हुआ जिसके बाद आप ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि उसे यह प्लाशट 2015 में आवंटित किया गया था लेकिन 2020 में इसी हाईकोर्ट को निर्धारित किया गया था.
जाने क्या है AAP का तर्क…
बता दें कि AAP ने तर्क दिया कि उसे एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है इसलिए वह अन्य राष्ट्रीय दलों के समान दिल्ली में प्लाट पाने की हकदार है. वहीँ, कोर्ट में वकील ने कहा कि हमारे पास अभी 90 कोर्ट रूम के कमी है. नए न्यायिक अधिकारियों की ट्रेनिंग सितम्बर में ख़त्म हो रही है.
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दफ्तर को लेकर कई महीनों से चल रहा विवाद…
बता दें कि दिल्ली में आप के पार्टी दफ्तर को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा है. लेकिन अब इस मामले में विवाद ठंडा होते दिख रहा है क्यूंकि कोर्ट ने 10 अगस्त तक इसे खाली करने का आदेश जारी किया है. इससे पहले कि AAP कहीं दफ्तर बनाने के लिए दूसरी जगह खोजे क्यूंकि अब इसमें जल्द दिल्ली हाई कोर्ट का कब्ज़ा होने जा रहा है.