बैंकिंग से जुड़े नियम में 1 अक्टूबर से होंगे बड़े बदलाव, जानें टोकन व्यवस्था के बारे में

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ऑनलाइन पेमेंट के लिए डेबिट-क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करने वालों के लिए ये खबर बहुत जरुरी है. 1 अक्टूबर यानि कि शनिवार से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन लेनदेन में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव किया है. इसके लिए आरबीआई ने आदेश भी जारी कर दिया है.

दरअसल, आरबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम ला रहा है. आरबीआई का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्ड होल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी. देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल भुगतान के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है. कई मामलों में ई-कॉमर्स कंपनियों या भुगतान मंच से ग्राहकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की गुप्त जानकारियां भी लीक होने की बात सामने आई है. इसके मद्देनजर आरबीआई ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन खरीदारी में टोकन व्यवस्था की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है.

RBI Online Payment Token
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क्या है टोकन व्यवास्था…

दरअसल, जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो वहां पर कार्ड को सेव करने का विकल्प होता है. लेकिन टोकन व्यवस्था शुरू हो जाने के बाद कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाली कंपनी को छोड़कर कोई भी कार्ड डाटा जैसे कि कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट आदि को सुरक्षित यानी सेव नहीं कर सकेगा. टोकन का मतलब आपके डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नंबर को एक वैकल्पिक कोड से बदलना है. फिर आप कार्ड नंबर की बजाय इस टोकन का उपयोग ऑनलाइन खरीदारी में कर सकेंगे.

RBI Online Payment Token
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टोकन मिलने के बाद आपको कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी तारीख, सीवीवी आदि की भी जानकारी नहीं देनी होगी. इससे ई-कामर्स कंपनियां आपके कार्ड का जानकारी सेव नहीं कर पाएंगी. इतना ही नहीं, हर लेनदेन के लिए अलग कोड भी जारी होगा. आरबीआई के इस नियम के से ग्राहकों को किसी तरह के झांसे में आने का डर नहीं होगा. साथ ही कार्ड को लेकर आर्थिक नुकसान का कोई खतरा भी नहीं होगा.

नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज…

आरबीआई द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक कोई भी शख्‍स टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट कर कार्ड को टोकन में बदल सकता है. कार्ड को टोकन करने के लिए कार्ड होल्डर को कोई पेमेंट नहीं करना होगा. अगर आप अपने कार्ड को टोकन में बदल देंगे तो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदारी पर आपके कार्ड की जानकारी को टोकन में सेव किया जा सकेगा. इसके अलावा, यह सुविधा वैकल्प है यानी इसे चुनने या नहीं चुनने का विकल्प आपके पास रहेगा. टोकन व्यवस्था का चुनाव नहीं करने पर आपको हर बार ऑनलाइन खरीदारी के लिए कार्ड का विवरण डालना होगा.

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