RBI Tips: बैंक फ्रॉड से बचने के लिए अपनाएं आरबीआई के ये टिप्स

कितना भी शातिर हैकर भी नहीं उड़ा पाएगा पैसा

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RBI Tips: पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में फ्रॉड काफी बढ़ गया है. खासकर, डिजिटलीकरण के बाद साइबर अपराधी लोगों को नए-नए तरीकों से ठगने का काम कर रहे हैं. वे कभी ATM कार्ड का क्लोन बनाकर अकाउंट साफ करते हैं, तो कभी डेबिट या क्रेडिट कार्ड बंद होने का डर दिखाकर ओटीपी मांगते हैं. ऐसे में अपने ग्राहकों को इस डिजिटलाइजेशन की दुनिया में बैंक फ्रॉड से बचने के लिए रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस और टू-डू लिस्ट जारी की है. जिसको फॉलो करके आप फ्रॉड से बच सकते हैं.

पर्सनल डिटेल्स न करें साझा

बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने का पहला उपाय है कि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी दूसरों से नहीं साझा करें. फिर चाहे वह सीवीवी, एटीएम पिन या मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड कुछ भी हो. अगर कोई फोन पर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बंद होने का डर दिखाकर ओटीपी मांग रहा है, तो उसे भूलकर भी नहीं देना चाहिए.

इंस्टैंट अलर्ट को करें चालू करें

अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड होता है, तो आप उसके खिलाफ समय रहते कार्रवाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको प्रत्येक बैंकिंग भुगतान के लिए स्थायी अलर्ट लगाना चाहिए. जैसे ही आपको गलत ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है, बैंक को तुरंत सूचित करें. इसमें देरी करने से नुकसान की आशंका बढ़ जाती है.

बैंक संबंधी जानकारी रखें सुरक्षित

देश के अधिकांश बैंक कस्टमर अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए वेबसाइट, फोन बैंकिंग से लेकर टोल फ्री हेल्पलाइन जैसे कई माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, जो 24 घंटे मदद प्रदान करते हैं. किसी आपातकालीन परिस्थिति में बैंक से जल्दी संपर्क करके उसे जरूरी जानकारी देने के लिए आपको उनका फोन संभालकर रखना चाहिए. इससे बैंक को जल्दी कार्रवाई करने का अवसर मिलेगा.

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बैंक को सूचना देने का क्या प्रभाव होगा?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर आपने तीन दिन के भीतर बैंक को धोखाधड़ी की शिकायत नहीं दी है और पेमेंट डिटेल को किसी के साथ नहीं साझा किया है, तो आपको पूरा नुकसान भरपाया जाएगा. ग्राहक की शिकायत मिलने के 90 दिन के भीतर बैंक को उसे हल करना होगा. नहीं तो, आरबीआई उसे शिकायत कर सकता है.

 

 

 

 

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