राम रहीम की करीबी हनीप्रीत पर नहीं चलेगा देशद्रोह का केस

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हरियाणा पुलिस द्वारा पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को हुई हिंसा में मुख्य आरोपी हनीप्रीत पर लगाई गई देशद्रोह की धाराओं को पंचकूला के अतिरिक्त सेशन जज संजय संधीर की अदालत ने हटा दिया है।

इस मामले में बहस के बाद शनिवार को आरोप तय कर दिए गए।

एफआइआर नंबर 345 में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी गई है।

राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार थी हनीप्रीत-

हनीप्रीत व अन्य आरोपियों पर से धारा 121 व 121ए हटाते हुए अब धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए हैं।

हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की सबसे बड़ी राजदार थी।

पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर शनिवार को सुनवाई हुई।

हनीप्रीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया।

चार्जशीट में कुल 67 गवाह-

यह एफआइआर 28 अगस्त को दर्ज की गई थी।

एफआइआर में पंचकूला में हुई हिंसा का आरोप सुरेंद्र धीमान और डा. आदित्य पर लगा था।

एफआइआर नंबर 345 में हनीप्रीत के अलावा सुरेंद्र धीमान, गुरमीत, शरणजीत कौर, गोविंद, प्रदीप कुमार, गुरमीत कुमार, दान सिंह, सुखदीप कौर, सीपी अरोड़ा, खरैती लाल, चमकौर, राकेश, दिलावर सिंह भी आरोपी है, जिनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है।

हनीप्रीत के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में कुल 67 गवाह बनाए गए हैं।

गवाहों में से ज्यादातर पुलिस के लोग हैं।

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