दिल्ली की हवा में घुला जहर ! GRAP-2 लागू…
ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली की हवा में फिर से जहरीली हवा घुलने लगी है. इस साल दशहरे के पहले ही दिल्ली के AQI ने दिल्ली वासियों को डराकर रख दिया है. सफर द्वारा जारी किए गए आंकडों के मुताबिक, रविवार की दोपहर को दिल्ली का AQI 302 दर्ज किया गया है, जो कि सुबह तक 266 था. इसके साथ ही दिल्ली का AQI अब बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है. जानकारी के अनुसार, दिल्ली में रविवार सुबह 266 एक्यूआई के साथ समग्र वायु गुणवत्ता ‘खराब श्रेणी’ में दर्ज की गई, जिसमें शनिवार को यह एक्यूआई 173 था.
इस तरह लगातार जहरीली होती जाती दिल्ली की हवा से लोगों सुरक्षा प्रदान करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दशहरे से पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP-2 लागू को दिल्ली मे लागू किए जाने का निर्णय लिया है. इसकी के चलते दिल्ली-एनसीआर में अब GRAP-1 के साथ GRAP-2 की पाबंदियां भी लागू हो गई हैं. ऐसे में आइए जानते है क्या होता है GRAP और किस तरह से बंटती है कैटेगरी ….
क्या होता है GRAP?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान या GRAP का मतलब इमरजेंसी उपायों का एक समूह है. यह दिल्ली – एनसीआर में तय सीमा पहुंचने के बाद एयर क्वालिटी में गिरावट को रोकने के लिए लागू किया जाता है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2017 में अधिसूचना जारी की थी. एससी मेहता बनाम भारत संघ की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सुनाया था. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त किए गए पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने साल 2020 तक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने का आदेश दिया था. बाद में इसे भंग कर साल 2020 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अस्तित्व में आया है.
AQI पूर्वानुमान पर तय होता है एक्शन
मौसम विज्ञान संस्थान और मौसम विज्ञान विभाग की ओर से उपलब्ध वायु गुणवत्ता तथा मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर आयोग आगे की नीति तय करता है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में निम्न संशोधन किए गए हैं. अब वायु गुणवत्ता को देखते हुए एजेंसियां एक्शन लेंगी. वायु गुणवत्ता को चार हिस्सों में बाँटा गया है.
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चार चरणों में होता है एक्शन
चरण एक : एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 होगा तो इसे खराब माना जाएगा. इसमें पुराने डीजल/ पेट्रोल वाहन पर एनजीटी एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अनिवार्य है.
चरण दो : एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर बहुत खराब माना गया है. इस सूरत में चिह्नित इलाकों में वायु प्रदूषण से निपटने की तय कार्रवाई के साथ ही डीजल जेनरेटर का संचालन नियमानुसार ही संभव है.
चरण तीन : एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच होने पर गंभीर कहा गया है. ऐसे में भारत स्टेज तीन पेट्रोल एवं भारत स्टेज चार डीजल के चार पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा. कक्षा पाँच तक के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे.
चरण चार : अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा है तो यह अति गंभीर स्थिति है. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों, भारत स्टेज छह डीजल वाहनों और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत चार पहिया वाहनों को शहरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.