पहलू खान केस: SIT की रिपोर्ट में दावा जांच में की गयी हैं 29 गलतियाँ

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देश के राजस्थान राज्य में दो साल पहले हुई पहलू खान की मॉब लिंचिंग की जांच SIT के हाथों में है, जिसके तहत SIT ने अपनी जांच पूरी कर ली है। शुक्रवार को SIT ने 84 पेज की रिपोर्ट डीजीपी भूपेंद्र सिंह को सौंपी। मीडिया में छपी खबरों की मानें तो, SIT ने मामले में पुलिस जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए उसे घटिया बताया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि, रिपोर्ट में पुलिस की जांच में 29 गलतियाँ होने की बात कही जा रही है।

जांच अधिकारी ने कोर्ट में दिया था झूठा बयान:

राजस्थान के अलवर में दो साल पहले हुई पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में SIT की जांच पूरी हो गई है। SIT ने शुक्रवार को 84 पेज की रिपोर्ट डीजीपी भूपेंद्र सिंह को सौंपी। इसमें पुलिस की जांच को घटिया बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अधिकारी ने कोर्ट में झूठा बयान दिया था कि, आरोपियों के मोबाइल जब्त नहीं किए, जबकि पुलिस ने फोन जब्त किए थे।

SIT के मुताबिक, पहली चार्जशीट 3 जून 2017 को दाखिल की गई थी। जांच अधिकारी परमाल सिंह ने आरोपियों के फोन जब्त किए थे। उन्हें मोबाइल की जांच फोरेंसिक साइंस लैब से कराकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे जांच के निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

गौरतलब है कि, मामले में आरोपी विपिन यादव, रविंद्र यादव, कालू राम यादव, दयानंद यादव, योगेश खत्री और भीम राठी सबूतों के अभाव में बीते 14 अगस्त को बरी हो गए थे। इसके बाद राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग की जांच के लिए SIT का गठन किया था।

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