असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब पीएचडी जरूरी

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यूनिवर्सिटी में सीधे असिस्टेंट प्रफेसर बनने के लिए अब पीएचडी जरूरी होगी। एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 2021 से यह व्यवस्था लागू होगी। हालांकि कॉलेज में असिस्टेंट प्रफेसर बनने के लिए मास्टर डिग्री के साथ नेट या पीएचडी का नियम बरकरार रहेगा। जावड़ेकर ने कहा कि पहले के नियम में जो इन्सेंटिव हैं उन्हें बरकरार रखा गया है।

अब कॉलेज में भी टीचर प्रमोशन होकर प्रफेसर बनेंगे

लेकिन एपीआई को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि अब कॉलेज टीचर के लिए शोध करना जरूरी नहीं होगा। कॉलेज टीचर से अपेक्षा है कि वह स्टूडेंट्स को दिल लगाकर पढ़ाएं और एक कम्युनिटी एक्टिविटी करें। उन्होंने कहा कि अब तक कॉलेज में प्रफेसर नहीं होते थे, लेकिन अब कॉलेज में भी टीचर प्रमोशन होकर प्रफेसर बनेंगे।

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जावड़ेकर ने कहा कि जो भारतीय विदेशों से पीएचडी करते हैं उन्हें भी अब योग्य माना जाएगा हालांकि यह तभी होगा जब उन्होंने विदेश की किसी टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से कहीं पीएचडी की हो। इसके साथ ही कॉलेज प्राध्यापक का जॉइनिंग से पहले एक महीने का इंडक्शन कोर्स भी जरूरी किया गया है। जिन प्राध्यापकों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वंय में लेक्चर आएंगे उन्हें प्रमोशन में वेटेज दिया जाएगा। नए रेगुलेशन के मुताबिक अब एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स को भी इंसेंटिव मिलेंगे।

रिवाइज लिस्ट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) में तकनीकी अनिमयितताओं के कारण प्रभावित स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा नम्बर देकर रिवाइज लिस्ट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि दूसरे दौर की काउंसलिंग संशोधित लिस्ट के आधार पर हो। दाखिले के लिए पहले दौर की काउंसलिंग में किसी भी तरह के दखल से कोर्ट ने इनकार किया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की अवकाशकालीन बेंच ने निर्देश दिया है कि क्लैट 2018 में जिन स्टूडेंट को तकनीकी खामियों की वजह से परेशानी हुई है, नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस) उनकी क्षतिपूर्ति करे। कोर्ट ने कहा, सीनियर एडवोकेट वी. गिरी ने जो फॉर्मूला बताया है उसके आधार पर 4,690 स्टूडेंट्स का स्कोर रिवाइज किया जाए और एनयूएएलएस और क्लैट की कोर कमिटी 15 जून तक इस काम को पूरा करे। साथ ही 16 जून तक इसका रिवाइज स्कोर वेबसाइट पर डाला जाए।

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