अब 85 साल से कम उम्र वालों को पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं

सरकार ने वोटिंग नियम में किया बदलाव

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लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है. पहले समाजवादी पार्टी और अब बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इसके बाद अब सियासी पंडित लिस्ट में शामिल होने वाले और लिस्ट से बाहर होने वाले चेहरों का आंकलन करने में जुटे हुए हैं. इसी बीच एक बड़ी खबर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

दरअसल, सरकार अब तक 80 साल की उम्र पार कर चुके नागरिकों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा दे रही थी. इसमें सरकार ने संसोधन करते हुए उम्र की सीमा को बढ़ा दिया है. सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को चुनाव में पोस्टल-बैलेट सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को चुनावी नियमों में संशोधन कर दिया.

चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची के मुताबिक, देश में 80 साल से अधिक की उम्र वाले वोटर्स की संख्या एक करोड़ 85 लाख है. वहीं 100 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले मतदाताओं की संख्या दो करोड़ 38 लाख है. भारत सरकार के कानून मंत्रालय की ओर से शुक्रवार यानी 1 मार्च को जारी किए गए एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब 85 साल से ऊपर के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा दिए जाने के लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, 1961 में संसोधन किया गया है.

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पहले इस नियम के तहत 80 साल से अधिक उम्र वालों को पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा दी जा रही थी. उम्र की सीमा को बढ़ाने के पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि पिछले कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि 80 साल से ऊपर के 97 फीसदी मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग की है. उसे ही आधार बनाकर यह संसोधन किया गया है.

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