पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी

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गोवा की एक अदालत ने करोड़ों रुपये के सीवेज घोटाले से संबंधित मामले में अदालत में पेश न होने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। साल 2007-2012 के बीच कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले दिगंबर कामत अदालत द्वारा समन जारी होने के बावजूद उत्तरी गोवा जिला एवं सत्र अदालत में दो मौकों पर पेश होने में विफल रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ तथा अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ ही कामत पर राज्य में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्तपोषित 1,031 करोड़ रुपये की लागत वाली पानी तथा सीवेज परियोजना का ठेका देने के लिए अमेरिका की लुइस बर्जर कंसल्टेंस कंपनी के अधिकारियों से साल 2010 में 976,630 डॉलर की कथित रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया है।

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मामले में अलेमाओ के साथ ही जेआईसीए परियोजना से जुड़े शीर्ष अधिकारियों तथा लुइस बर्जर के वरिष्ठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था।कामत को आपराधिक साजिश के तहत अरोपित किया गया था।

अमेरिका स्थित लुइस बर्जर के मुख्यालय ने आंतरिक ऑडिट में पता लगाया था कि ठेका पाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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