सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, केजरीवाल रहेंगे अभी जेल में

0

सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी याचिका पर सुनवाई की और उनको कोई राहत नहीं मिल सकी. केजरीवाल की याचिका पर अब दोबारा 26 जून को सुनवाई होगी. केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

क्या कहा गया याचिका में….

केजरीवाल ने याचिका में कहा है कि जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है. यह उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर हमारे देश में जमानत के कानून आधारित हैं. केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है और केंद्र में सत्ता में मौजूदा सरकार का विरोधी है.

हाईकोर्ट के आदेश से न्याय को पहुंची चोट…

बता दें कि याचिका में यह भी दर्ज किया गया है कि कोर्ट के इस आदेश ने न्याय को चोट पहुंचाई है. साथ ही याचिकाकर्ता को भी दुख हुआ है. कोर्ट के इस आदेश को एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए. अदालत ने बार-बार यह माना है कि स्वतंत्रता से एक दिन के लिए भी वंचित होना ज्यादती है.

SC से हस्तक्षेप की अपील…

याचिका में केजरीवाल की तरफ से निचली अदालत से मिली जमानत पर हस्तछेप के लिए अपील की गई है. और कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और न्याय के हित में फैसला लेते हुए तत्काल याचिकाकर्ता की रिहाई करने के निर्देश दिया जाए. याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने न्याय के मानदंडों को नजर अंदाज कर दिया है जो जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जरूरी हैं.

वाराणसी में कूड़े कचरे से पटे नाले तो आई सफाई की याद…

निचली अदालत से मिली थी जमानत…

बता दें कि, दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई तक रोक लगाई है. केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ED ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More