सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिलाओं को अगले साल से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा में अगले वर्ष से शामिल होने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। केंद्र को महिलाओं को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अपना आदेश खाली नहीं कर सकते क्योंकि इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ही उम्मीद दी जा चुकी है।
महिलाएं भी देंगी NDA की परीक्षा:
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि, परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को देखते हुए केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल होगा। सशस्त्र बलों ने सीमा और देश दोनों में बहुत ही आपात स्थितियों को देखा है। यकीन है कि इस तरह का प्रशिक्षण यहां काम आएगा। उन्होंने ने यह भी कहा की इस प्रकार कोर्ट द्वारा पारित आदेश को खाली नहीं करेंगे और याचिका को लंबित रखेंगे ताकि आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर निर्देश मांगे जा सकें।
रक्षा मंत्रालय ने दिया था आश्वासन:
रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को दिए एक शपथ पत्र में कहा था, “महिलाओं के अकादमी में शामिल होने से पहले उन्हें निर्धारित करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का एक समूह विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए महिलाओं का निर्धारण करेगा।” हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उम्मीद है कि बिना देरी किए एनडीए में महिलाओं को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा -अनुरोध स्वीकारना हमारे लिए मुश्किल
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कहना है की, आपकी समस्याओं की हम सराहना करते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग समाधान खोजने में सक्षम हैं। पीठ ने ये भी कहा की परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवार की आकांक्षाओं को देखते हुए केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है। सशस्त्र सेवाओं ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है।
कोर्ट ने कहा कि आपात स्थिति से निपटना उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। हमें यकीन है कि वे इस आपातकालीन स्थिति से पार पाने में भी सक्षम होंगे। इस महीने की शुरुआत में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एनडीए में महिलाओं को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त चिकित्सा मानक तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग को इस साल 14 नवंबर को परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दे दिया है।
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