आज से संभलकर करें ड्राइविंग, नियम तोड़ा तो लगेगा 10 हजार रुपए तक जुर्माना

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यातायात सुरक्षा के लिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 , आज से लागू हो गया है। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को भी पहले से आसान बनाया गया है।

अब कोई भी व्यक्ति कहीं से ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगा। वहीं सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण दुर्घटना होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना गया है। यातायात नियमों के अधिकांश मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है।

10 गुना बढ़ा जुर्माना-

जैसे सीट ब्लैट न लगाने पर जुर्माना 100 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। रेड लाइट जम्प करने पर 1000 रूपए की जगह  5000 रुपये देने होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए जुर्माने को 1000 रूपए से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। बाइक या स्कूटर चलाते समय  हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से 500 रुपए कर दिया गया है।

नाबालिग को लेकर मोटर वाहन एक्ट के 199 A में एक नया सेक्शन बनाया गया है। नाबालिग अगर यातायात नियम तोड़ते पाया गया तो कार मालिक और अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। रैश ड्राइविंग पर अभी 1000 रुपये की जगह अब 5000 रूपए का दंड देना होगा।

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर अभी तक 500 रुपये का प्रावधान था जिसे 10 गुना बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर अभी 1000 रुपये का जुर्माना है। इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

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