प्रवासी मजदूरों-छात्रों-पर्यटकों को मिली घर जाने की छूट
गृहमंत्रालय ने फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों को शर्तों के साथ अपने राज्य जाने की दी छूट
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों migrant workers, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि को उनके गृह राज्य में जाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है।
गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान अंतरराज्यीय परिवहन की छूट के संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया है। यह आदेश गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन एक्ट के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया है।
स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर सख्त निर्देश
राज्यों से बाहर से आने वाले migrant workers व अन्य लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर क्वारंटीन आदि को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। नेशनल एक्जिक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन के तौर पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर migrant workers, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति अलग-अलग जगहों पर फंसे हैं। ऐसे में उन्हें शर्तों के साथ जाने की अनुमति होगी।
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नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
लॉकडाउन में फंसे लोगों के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए सभी राज्य नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। राज्यों को अपने लोगों को लाने और दूसरे राज्यों के लोगों को भेजने के लिए उचित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक दूसरे के राज्यों में समूह में फंसे लोगों को लाने और ले जाने के लिए राज्य आपस में चर्चा कर उचित व्यवस्था बनाएंगे।
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सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य
गृहमंत्रालय ने बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग को अनिवार्य बताया है। कहा है कि जांच में असिम्पटोमैटिक होने पर ही उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा।
गृहमंत्रालय ने migrant workers को लाने और भेजने में इस्तेमाल बसों को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। कहा है कि बस के अंदर भी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कराना होगा। अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्क्रीनिंग करेंगे। जिसके बाद उनके होम क्वारंटीन या फिर इंस्टीट्यूशनल(संस्थागत) क्वारंटीन की व्यवस्था होगी। बाहर से आने वाले लोगों की लगातार निगरानी भी होगी।
आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा
गृहमंत्रालय ने ऐसे लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आने वाले migrant workers व अन्य लोगों के क्वारंटीन के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय से बीते 11 मार्च 2020 को जारी गाइडलाइंस का सभी राज्यों को पालन करना होगा।
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