लखनऊ : कल से इन इलाकों में निकलने पर पूरी पाबंदी; जानिए क्या होंगे छूट के नियम
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 थाना क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। ये थाना क्षेत्र आशियाना, इंदिरा नगर, गाजीपुर और सरोजनीनगर हैं।
यहां सोमवार 20 जुलाई से आवाजाही पर प्रतिबंध लग जाएगा। इन क्षेत्रों में प्रतिबंध को लेकर नियमावली भी जारी कर दी गई है।
इन इलाकों में ये होंगे नियम-
1. ‘वृहद कन्टेनमेन्ट जोन’ में स्थित हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं।
2. ‘वृहद कन्टेनमेन्ट जोन’ में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने, जिनमें IT तथा ITES (IT Enabled Services) से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं, चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी।
3. इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-रवारथ्य एवं चिकित्सीय रोवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
4. रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
5. अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल तक जाने वाले व्यक्तियों/ यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
6. माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं हाई-वे पर स्थित ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
7. इस अवधि में स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम, लखनऊ द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे
8. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर मे रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है। जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
9. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा
10. इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण , सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
11. प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहो आदि पर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस व नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम (PA System) द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा
12. ‘वृहद कन्टेनमेन्ट जोन’ में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जएगा।
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