LokShabha Election: वोटर लिस्ट में नहीं है नाम, तो जानें कैसे डाल पाएंगे वोट
LokShabha Election: इन दिनों देश भर में होली के साथ-साथ लोकसभा चुनाव की धूम भी देखने को मिल रही है. इसके साथ ही चुनाव तारीख के ऐलान के साथ अगले महीनों में 7 चरणों में चुनाव कराएं जाएंगे. लोकतंत्र के इस सबसे बड़े चुनाव के इस पर्व में आप मतदान करके हिस्सा ले सकते हैं. लेकिन उसके लिए वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका मतलब आप अब वोट नहीं कर पाएंगे. यदि आप भी इससे परेशान हैं तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है. आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है फिर भी आप वोट डाल पाएंगे, जानें कैसे ?
आपको बता दें कि वोटर रजिस्ट्रेशन करने पर ही नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है. ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा कोई पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए. जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल मार्कशीट होना जरूरी है. इसके साथ ही एड्रेस प्रूफ के तौर पर पासपोर्ट, बिजली-पानी का बिल, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है.
ऐसे कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
– सबसे पहले, आपको www.nvsp.in नामक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाना होगा. इसके अतिरिक्त, आप Voter Helpline ऐप से मदद प्राप्त कर सकते हैं.
– अगर आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको नवीन प्रतिरोध का विकल्प चुनना होगा.
– आपको एक बार में एक पासवर्ड (OTP) और मोबाइल फोन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा.
– इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों का पालन करना होगा और फार्म 6 भरना होगा.
– वहीं, अगर आपने पहले रजिस्टर किया था लेकिन आपका एड्रेस बदल गया है, तो आप Form 8 भरना होगा.
– आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपका पंजीयन पूरा होगा और आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा.
– डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप मतदान कर सकेंगे और आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा.
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इस आयु के लोग ही कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
ध्यान रहे कि अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है, तो आप एक वोटर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं. इसके अलावा, आप एक से अधिक बार वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं. साथ ही आपका पता बदलने पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं.