अब इस जिले में भी लगेगा ‘वीकेंड’ लॉकडाउन

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कोविड संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए जम्मू जिले में 24 जुलाई से सप्ताहांत में लॉकडाउन की शुरुआत की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “जम्मू जिला के पूरे क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं से जुड़ी गतिविधयों को छोड़कर, व्यक्तियों, वाहनों और बाकी हर तरह की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यह प्रतिबंध हर शुक्रवार की शाम 6 से लेकर सभी सोमवार की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसकी शुरुआत शुक्रवार को 24.7.2020 से होगी।”

सप्ताहांत के दौरान सख्त लॉकडाउन

आदेश के अनुसार आपातकालीन चिकित्सा संबंधी गतिविधियों के लिए किसी तरह के कोई पास आदि की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश में लिखा है कि “मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ महामारी विज्ञानियों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ बड़े पैमाने पर परामर्श के आधार पर, यह महसूस किया गया है कि सप्ताह के दिनों के दौरान सख्त सामाजिक दूरी मानदंडों और सप्ताहांत के दौरान सख्त लॉकडाउन को लागू किया जाए, ताकि कोविड के बढ़ते मामलों को रोका जा सके।”

आदेश में मिलेगी ये अनुमति…

आदेश में यह भी कहा गया है कि सिर्फ स्थानीय केमिस्ट, और फल-सब्जियां और डेयरी की दुकानें खुली रह सकती हैं।

हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन से आने और जाने वाले यात्रियों को टिकट के आधार पर आने और जाने की अनुमति होगी। हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन (सार्वजनिक अधिकारियों और एयरलाइन कर्मचारियों) में तैनात कर्मचारियों को वैध आईडी प्रमाण के आधार पर आने और जाने की अनुमति दी जाएगी।

सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं के विभागों (चिकित्सा सेवा सहित) या ऐसे अन्य विभागों के कर्मचारियों को आईडी प्रूफ के आधार पर आवागमन करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी प्रकार का कर्फ्यू पास आदि जारी नहीं किया जाएगा और माल वाहक / तेल / तेल टैंकरों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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