लॉकडाउन 4.0 के संबंध में केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी। प्रदेश के मुख्य सचिव आर. के. तिवारी ने कहा कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान पहले की ही तरह मास्क पहनना अनिवार्य है। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है।
लॉकडाउन 4.0 से जुड़ी गाइडलाइन की 10 बड़ी बातें-
◆ शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक। मास्क पहनना अनिवार्य।
◆ कंटेन्मेंट जोन पर खुली रह सकती है दुकानें। औद्योगिक गतिविधियों में दी छूट।
◆ दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी। शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक बाज़ार नही खुलेंगी। कपड़े की दुकानें खुलेंगी।
◆ यूपी में बाइक पर केवल एक व्यक्ति को बैठने की अनुमति।
◆ हर दिन अलग अलग-अलग वस्तुओं को दुकान खोलने की अनुमति। सभी दुकानदारों को मास्क लगाना अनिवार्य।
◆ मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी।
◆ चौपहिया वाहनों में वाहन चालक के साथ दो लोगो को बैठने की अनुमति।
◆ सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगी सब्जियों की बिक्री।
◆ शादी की अनुमति। केवल बीस लोगों के लिए ही खोला जाएगा बारात घर।
◆ प्रिंटिंग प्रेस ड्राई क्लीनर्स को दुकान खोलने की अनुमति।
यह भी पढ़ें: लॉकडाउन 4.0 में क्या खास है, क्या खुला-क्या बंद-कहां मिली छूट? जानें 10 बड़ी बातें
यह भी पढ़ें: PM मोदी ने किया लॉकडाउन 4 का ऐलान
[better-ads type=”banner” banner=”104009″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]