एक नजर में जानें, Lockdown 2.0 में क्या खुला या बंद रहेगा
Lockdown 2.0 में जिंदगी थोड़ी आसान और नॉर्मल करने का प्रयास
Lockdown 2.0 के लिए गाइडलाइंस आज जारी हो गई हैं। इसमें सरकार ने कुछ ऐसी चीजों को जोड़ा है जिससे Lockdown 2.0 के दौरान जिंदगी थोड़ी आसान और नॉर्मल लगेगी। Lockdown 2.0 के तहत ये छूट 20 अप्रैल से लागू होंगी।
हालांकि, केंद्र ने साफ कर दिया है कि Lockdown 2.0 में छूट तब ही मिलेगी जब इलाका कोरोना फ्री होगा या हॉटस्पॉट नहीं रहेगा। कानून को सख्त करने की छूट राज्य सरकार को दी गई है।
नए दिशा निर्देशों में बताया गया है कि शादी समारोह पर जिला मजिस्ट्रेट की नजर होगी। गाइडलाइन के अनुसार, ‘शादी समारोह के आयोजन और अंत्येष्टि जैसों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रेगुलेट किया जाएगा।’
सिनेमाघर, मॉल्स रहेंगे बंद
सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
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वहीं, केंद्र ने शराब की बिक्री पर पूरी तरह बैन को लागू रखा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक, शराब, गुटखा, तंबाकू आदि पर सख्ती से प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा थूकने पर भी बैन लगा रहेगा।’ सरकार ने यह दिशा निर्देश सार्वजिक स्थलों के अंतर्गत जारी किए हैं।
पिछले 21 दिनों में अगर घर की कोई लाइट, फ्रिज, टीवी या टंकी खराब हो गई है तो चिंता न करें। इनसे संबंधित काम आप 20 अप्रैल के बाद करा सकेंगे। सरकार ने इसकी छूट दी। इस लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो पहले से चालू हैं और आगे भी चालू ही रहेंगी। इन सर्विस को जरूरी चीजों में जगह दी गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों को छूट
दिशा निर्देश के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि वह शहरी एमसीडी के क्षेत्र में नहीं आता हो। जिन क्षेत्रों को रियायत दी गई है उसमें स्पेशल इकॉनमिक जोन भी शामिल हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा।
घर बुला सकेंगे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर
सरकार ने आम लोगों को यह बहुत बड़ी राहत दी है। अब आप बिजली के सामान को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन, टीवी आदि खराब होने पर रिपेयरिंग वाले को घर बुला सकते हैं। इतना ही नहीं प्लंबर, कारपेंटर भी बुलाया जा सकता है। मोटर मकेनिक को भी छूट।
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कंस्ट्रक्शन की छूट
निर्माण कार्यों की सीमित छूट दी गई है। इसके तहत फ्लैट, या सड़क मरम्मत आदि का काम किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि यह भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण की भी छूट मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण, आईटी हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग को राहत दी गई है। ये उद्योग 20 अप्रैल से काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे चलाने को भी इजाजत दी गई है। सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट और बिल्डिंग निर्माण कार्य को भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त कर दिया गया है।
हाईवे पर ढाबे और ट्रक रिपेयर की दुकान
सरकार के आदेश के मुताबिक, हाईवे पर मौजूद ट्रक ठीक करने की दुकान और ढाबे भी खुल सकते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखना होगा।
कृषि और पशुपालन उद्योग को छूट
खेती-किसानी से जुड़े कामकाज चलते रहेंगे। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें भी खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
हेल्थ सर्विस से जुड़ी चीजें खुली रहेंगी
सरकार ने Lockdown 2.0 के दौरान भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक खोले रखने का फैसला किया है। डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप या अन्य किसी भी तरह की दवाई की दुकान खुली रहेगी। हॉस्पिटल, पैथ लैब आदि भी काम करते रहेंगे। ऐम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ को इधर से उधर जाने की भी छूट।
इन चीजों की दुकानें खुली रहेंगी
Lockdown 2.0 में वैसे ज्यादातर दुकानें बंद हैं। लेकिन पीडीएस राशन विक्रेता, किराना स्टोर, सब्जी, फल बेचनेवालों को छूट। डेयरी उत्पाद, दूध की दुकान, मीट और मछली की दुकान। जानवरों के चारे की दुकान खुली रहेंगी।
होम डिलिवरी को छूट
खाना, दवाई और चिकित्सा उपकरण आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से मंगाना जारी रख सकेंगे। कूरियर सर्विस भी शुरू होंगी।
बैंक, एटीएम खुले रहेंगे
पिछले लॉकडाउन की तरह इसबार भी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। बीमा सर्विस भी चालू रहेगी। इसे जरूरी सेवाओं में रखा गया है।
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