20 करोड़ लोगों का PAN हो सकता है बेकार, अगर नहीं किया ये काम

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केंद्र सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग उन लोगों के पैन कार्ड्स डीएक्टिवेट कर सकता है जिन्होंने अपना PAN आधार से ​लिंक नहीं किया है।

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कुल 44 करोड़ PAN कार्ड में से 20 करोड़ को अ​भी तक आधार नंबर से जोड़ा नहीं जा सका है। अब तक 24 करोड़ पैन लिंक किए जा चुकें हैं।

अधिकारी ने बताया कि हमें संदेह है कि बड़ी संख्या में पैन कार्ड फर्जी या नकली हैं। इस वजह से PAN कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है।

ITR के लिए ज़रूरी है आधार-PAN का लिंक-

बता दें कि जिन टैक्सपयेर्स को 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है वो बिना PAN को आधार से लिंक किए रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि इनको 31 जुलाई से पहले PAN को आधार को लिंक कराना ही होगा।

PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन सरकार ने छठी बार बढ़ाई है। 2018 जून में कहा गया था कि ही व्यक्ति को 31 मार्च तक आधार को पैन से जोड़ना है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के स्टेटमेंट में कहा गया था – ​यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2019 है।

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