कुलभूषण मामले में, आज इस कोर्ट में होगा फैसला

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पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मृत्युदंड पाने वाले पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में (आईसीजे) सोमवार को सुनवाई होने वाली है। भारत की ओर से इस मामले में पैरवी के लिए पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरिश साल्वे के नेतृत्व में एक कानूनी टीम पहले ही द हेग पहुंच चुकी है।

भारत ने इस मामले को लेकर बीते सोमवार को आईसीजे का रुख किया था, जिसके बाद अगले ही दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव को मौत की सजा दिए जाने पर रोक लगा दी थी। साल्वे ने पिछले सप्ताह आईसीजे द्वारा जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कहा था,

“इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।” इस मामले में भारत अपना पक्ष पहले रखने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से अटॉर्नी जनरल अश्तर ऑसफ के नेतृत्व में पाकिस्तानी दल अपना पक्ष रखेगा।

भारत ने आठ मई को आईसीजे में याचिका दायर कर कुलभूषण जाधव मामले में न्याय की मांग की थी। भारत का आरोप है कि जाधव से राजनयिक संपर्क के लिए 16 बार आग्रह किया गया, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। भारत का कहना है कि यह वियना संधि का उल्लंघन है।

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भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई सजा में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भारत की अपील ‘पाकिस्तान में राज्य प्रायोजित आतंकवाद’ से ध्यान भटकाने की कोशिश है।

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